Published on Jun 18, 2026
Updated On: 12 Jul 2026
धनबाद: झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार अब नया राशन कार्ड बनवाने वाले प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्यों का e-KYC पूरा होना आवश्यक होगा। इसके साथ ही राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए भी आधार आधारित सत्यापन और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और पात्र लाभुकों को ही सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ मिले तथा रिकॉर्ड पूरी तरह अद्यतन रहे।
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा लागू नई व्यवस्था के बाद अब राशन कार्ड से जुड़े कई कार्य e-KYC से जुड़े होंगे। विभाग के अनुसार बिना सफल पहचान सत्यापन के नया आवेदन या सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
नई व्यवस्था के अनुसार—
जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बावजूद धनबाद जिले में अभी भी बड़ी संख्या में लाभुकों का e-KYC पूरा नहीं हो सका है।
उपलब्ध जिला स्तरीय जानकारी के अनुसार—
प्रशासन लगातार पात्र लाभुकों से समय पर e-KYC पूरा कराने की अपील कर रहा है ताकि भविष्य में राशन वितरण या नए आवेदन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
विभाग ने कहा है कि जिन परिवारों का e-KYC अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द संबंधित जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या अधिकृत केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर लें।
e-KYC कराने से पहले यह सुनिश्चित करें कि—
विभाग के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने से—
यदि आप नया राशन कार्ड बनवाने की योजना बना रहे हैं या परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आवश्यक e-KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इससे आवेदन की जांच और स्वीकृति में अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।
यह जानकारी धनबाद जिला प्रशासन/खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी निर्देशों एवं स्थानीय प्रशासनिक अपडेट के आधार पर तैयार की गई है। यदि विभाग की ओर से आगे कोई नया निर्देश जारी किया जाता है, तो प्रक्रिया में बदलाव संभव है।